मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । चोरी का आरोप लगाकर हत्या मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। जबकि दो अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। दोषी करार अभियुक्त में रिसियप थाना क्षेत्र के बड़का गांव निवासी बुधन पासवान हैं। जबकि उस गांव निवासी सुकुमारी देवी एवं रविंद्र पासवान को निर्दोष पाया गया। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट के एक मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है जिसमें सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 28.08.23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उस गांव निवासी मुरारी पासवान ने दिनांक 21.04.18 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि उनकी मां सुमित्रा देवी ने उपला चोरी को लेकर शोर मचाया जिसकी आवाज़ सुनकर उनके पिता राम सुनेश्वर पासवान मौके पर पहुंचे लेकिन अभियुक्तों ने हुजुम बना कर लाठी -डंडे व खंती से माता-पिता पर हमला कर दिया जिसमें दोनों बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। इसके बाद इलाज के क्रम में राम सुनेश्वर की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान खंती से हमला बुधन पासवान ने किया था। घटना के पांच साल बाद सोमवार को अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएंगी।
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