क्राइम

लेवी न देने पर हत्या कांड के एक अभियुक्त दोषी करार, दो साक्ष्य के अभाव में हुए रिहा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । लेवी न देने पर गोली मारकर हत्या मामले में एक हत्यारोपी को जहां दोषी करार दिया गया। वहीं दो अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। दोषी करार अभियुक्त उपहारा थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव निवासी गोलु शर्मा उर्फ अमित कुमार हैं। जबकि उस गांव निवासी मुन्ना उर्फ संजीव शर्मा एवं नीरज शर्मा को निर्दोष पाया है। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 10वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने उपहरा थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त गोलु शर्मा उर्फ अमित कुमार भादंवि की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है, वहीं दो अन्य अभियुक्त मुन्ना उर्फ संजीव शर्मा एवं नीरज शर्मा को निर्दोष पाकर रिहा किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 31.08.23 को निर्धारित किया गया है। वाद के सूचिका उस गांव निवासी लालती देवी देवी ने 30.12.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति सकलदेव यादव से अभियुक्तों ने लेवी की मांग की थी लेकिन न देने पर एक माह बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी जिसमें आज जहां एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। वहीं दो अन्य अभियुक्तों साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please remove ad blocer