मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले के पौथू थाना कांड संख्या 42/ 19 के अभियुक्त बराही गांव निवासी सलाहुद्दीन उर्फ कल्लू को विशेष न्यायालय पॉक्सो में फैसला हेतु निश्चित तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन सजा के डर से अभियुक्त न्यायालय में अपना पैरवी नहीं किया। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त का जमानत विखंडित करते हुये उसके विरुद्ध अजमानतीय आधीपत्र निर्गत किया गया है। वहीं फैसला का आदेश भी पारित किया गया जिसमें अभियुक्त को धारा 366 ए तथा 376 भादवी व 4 पोक्सो एक्ट में दोषी करार किया गया हैं। वहीं उसे दिनांक 03.02.2022 को उपस्थित होने के लिए समय निर्धारित किया गया। जबकि इस बीच अभियुक्त कभी भी गिरफ्तार किया जा जाता हैं और हिरासत में लेकर सजा के बिंदु पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएंगी। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि जब नाबालिग लड़की सिलाई सीखने जा रही थी तो, अभियक्त ने बीच रास्ते में पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था तथा उसके साथ शरिरिक संबध बनाया व यौन शोषण किया था।
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