क्राइम

42 साल पुराने मामले में हत्या प्रयास के दो वयोवृद्ध अभियुक्त दोषी करार 

औरंगाबाद। जमीनी विवाद में 42 वर्ष पूर्व हत्या प्रयास के दो वयोवृद्ध अभियुक्तों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सातवें सुनील कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 13/80 में अपना निर्णय सुनाया है। यह दोनों वयोवृद्ध अभियुक्त थवई गांव निवासी नान्हु यादव एवं दुधेश्वर यादव हैं जो विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिए गए। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक थवई गांव निवासी जागेश्वर यादव ने बताया था कि दिनांक 26.10.80 की घटना है जिसमें अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था कि सूचक के भाई कोलेश्वर यादव को लाठी और गंडासे से मार कर बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया गया था। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया है। मामले में कुल पांच अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज़ करवाया था जिसमें डोमन यादव की अनुपस्थिति पर दिनांक 08.05.86 को वाद पृथक हो गया। वहीं कांड के अभियुक्त चलीतर यादव की मृत्यु दिनांक 18.02.14 को हो गया है। जबकि भजन यादव का वाद पृथक दिनांक 16.05.16 को हो गया था। उस कांड में बचे दो अभियुक्त नान्हु यादव एवं दुधेश्वर यादव को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि दिनांक 30.09.22 को निर्धारित किया गया है।

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