औरंगाबाद। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान औरंगाबाद में पल रहे अनाथ बालक रुद्र को ममता की छांव मिल गया। 3 माह के बच्चें को गोह थाना द्वारा 05 अगस्त 2022 को प्राप्त किया गया था जिसे कानूनी रूप से दत्तकग्रहण के पूर्व पालन-पोषण देखभाल हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिला निवासी माता-पिता को जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा सुपूर्द किया गया।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त माता-पिता को बालक का पालन-पोषण एवं देखभाल उचित रीति से करने हेतु अनुरोध किया गया एवं बालक के विकास से संबंधी जानकारी समय-समय पर संबंधित संस्थान को अवगत कराते रहने को कहा गया। उक्त बालक को अग्रेत्तर कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत दो मास के पहले दत्तकग्रहण में संबंधित माता-पिता को दिये जाने संबंधी निर्णय जिला पदाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
विदित हो कि जिला अंतर्गत प्राप्त 0-6 वर्ष के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद (अनाथ, निराश्रित एवं परित्यक्त) बच्चों को बाल कल्याण समिति औरंगाबाद के आदेशानुसार विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासन कराया जाता है वैसे बच्चे जिनके माता- पिता, अभिभावक एवं रिश्तेदार की खोज नहीं की जा सकती उनको दत्तकग्रहण विनिमय 2022 के प्रावधानानुसार उपयुक्त दम्पति को कानूनी रूप से गोद दिया जाता है।
अवैध रूप से गोद लेना एवं देना दंडनीय अपराध है अनाथ निराश्रित एवं परित्यक्त बच्चों को गोद देने हेतु जिले में विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में कार्य करती है। गोद लेने वाले कोई भी इच्छुक दंपत्ति अपना ऑनलाईन निबंधन सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी के बेवसाईट पर करा सकते हैं। गोद लेने-देने की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन है। मौके पर जिला पदाधिकारी द्वारा संस्थान में मौजूद कर्मियों को आवासित बच्चों का उपयुक्त तरीके से देख-भाल करने हेतु निदेशित किया गया।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि बच्चे को असुरक्षित तरीके से नहीं फेके बल्कि उसे आरोहण विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान के बाहर लगे झूले में, किसी अस्पताल में अथवा पुलिस थाना में ही रखें। सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ-साथ निजी अस्पताल संचालक एवं कर्मचारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों के प्राप्त होते ही इसकी सूचना बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई को दें अथवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। जानकारी छुपाने अथवा अवैध तरीके से बच्चे को किसी को गोद देने अथवा बेचने आदि की सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।