क्राइम

हत्यारोपित को उम्रकैद की हुईं सज़ा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । मामूली विवाद में मारपीट के दौरान चचेरे भाई के हत्यारोपित अभियुक्त को दो साल बाद उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। सजा प्राप्त अभियुक्त राफीगंज थाना क्षेत्र के गरवा गांव निवासी नीरज कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने रफ़ीगंज थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए उस काराधीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि कुल तीन अभियुक्तों में से रंजू देवी एवं अमित कुमार सिंह को 09.08.23 को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया था, वहीं काराधीन अभियुक्त नीरज को दोषी करार दिया गया था जिसे आज सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्त को उम्रकैद की सज़ा एवं 25 हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जूर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अपने पुत्र के हत्या के आरोप में गरवा गांव के कामेश्वर सिंह ने 14.03.21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि वह अपने पुत्र हरेराम के साथ घर की दरवाजे पर खड़े थे, तभी अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुये मारपीट किया। वहीं नीरज ने हरेराम के पेट में चाकू से वार कर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। तत्पश्चात उसे इलाज के लिए रफ़ीगंज अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। इस घटना में मैं भी लाठी- डंडे से ज़ख्मी हो गया था। इस घटना की शुरूआत दो पाटीदारों के बीच एक मवेशी को धोते वक्त पानी बहाने को हुई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायधीश ने कहा है कि मृतक के माता-पिता इस मामले में पीड़ित है उन्होंने 19 साल का लड़का खोया है, उनका भविष्य का सहारा था। इसलिए राज्य सरकार तत्काल मुआवजा राशि पीड़ित को प्रदान करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please remove ad blocer