औरंगाबाद । शादी का झांसा देकर गलत नियत से अपहरण मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार अभियुक्त में कासमा थाना क्षेत्र केलोहरा गांव निवासी रोहित कुमार, सोनु कुमार एवं चंदौली गांव निवासी मानमति देवी हैं। सिविल कोर्ट के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ने कासमा थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुऐ अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को आज भादंवि के विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सों एक्ट में दोषी ठहराया गया है और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 15.02.24 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त सोनू कुमार काराधीन है, जबकि रोहित कुमार एवं मानमति देवी को बंधपत्र विखंडित कर आज जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि अभियुक्तों ने शादी का झांसा देकर गलत नियत से 08.09.20 को कासमा बाजार से अपहरण कर लिया था जिसमें 13.09.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी।
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