औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15 अमित कुमार सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या 75/15 में सेसन ट्राइल संख्या 86/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुये काराधिन अभियुक्त सामी सिंह उर्फ विनोद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर 07.12.21 को तिथि निर्धारित किया गया है। जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक करमडिह निवासी शत्रुधन ठाकुर ने प्राथमिकी में कहा है कि 10.06.15 को गांव के ही अवधेश सिंह की लड़की की शादी समारोह में जयमाला कार्यक्रम चल रहा था। इसी क्रम में मेरा भाई राजू ठाकुर अन्य लोगों के साथ जयमाला देख रहा था। तभी जोर की आवाज सुनाई दिया। जब आवज की ओर दौड़े तो देखा की अभियुक्त ने बंदुक से गोली मारकर हमारे छोटा भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया और वह दर्द से छटपटा रहा है। लेकिन जैसे ही आस पास के लोग वहां पहुंचे तब तक अभियुक्त फरार हो गया। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गयी। वहीं घायल अवस्था में भाई को लेकर डेहरी ऑन सोन के सुनिल बोस अस्पताल में भर्ति करवाया। लेकिन जांच के उपरांत डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सरकारी अधिवक्ता एस डी पी ओ अरविंद कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत याचिका रद्द कर शिघ्र वाद निष्पादन का आदेश दिया था। उसी के अनुपालन में अभियुक्त को 07.12.21 को सज़ा सुनाई जाएगी।
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