क्राइम

गोली मारकर हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। पांच साल बाद एक हत्यारोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा जुर्माना लगाया गया। सज़ा प्राप्त हत्यारोपी जम्होर थाना क्षेत्र के अमिलौना गांव निवासी संजय यादव हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 10वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने ओबरा थाना की मामले में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषी करार अभियुक्त को हत्याकांड में आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी।

एपीपी चन्द्रशेखर सिंह देव ने बताया कि गोली मारकर हत्या मामले में ओबरा थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी ब्रजकिशोर पांडे ने एक अक्टूबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसमें बताया था कि 30 सितंबर की रात्रि में करीब 10 बजे उनके भाई रविंद्र पांडे घर के बाहर बाउंड्री में बेड पर आराम कर रहे थे। तभी दो व्यक्ति बाइक से आए जिसमें एक अभियुक्त संजय यादव था। उसने भाई के पास जाकर पहले कुछ पूछताछ की और इसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

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हत्याकांड को लेकर अभियुक्त संजय यादव 23.02.23 को दोषी करार दिया गया था जिसमें आज उसे पांच साल बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निर्णय पर परिजनों ने संतोष ब्यक्त किया।

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