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पद के दुरूपयोग मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सजा व जुर्माना 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। पद के दुरूपयोग मामले में अभियुक्त मदनपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरभ ने छह माह की सजा सुनाई है और 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल एक परिवाद मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुऐ अभियुक्त चंदन कुमार शास्त्री को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है और जुर्माना की राशि परिवादी को देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवाद दायर के समय अभियुक्त मदनपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थे। वे लखीसराय जिले के किउल थाना क्षेत्र के विच्छवे के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने पद के दुरुपयोग करते हुए निर्दोष धान-चावल क्रय विक्रय करने वाले व्यवसायी को कालाबाजारी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के झुठे केस में फंसाया था। परिवादी रवि कुमार का बालाजी ट्रेंड्स फ़ार्म था। धान चावल क्रय विक्रय का लाइसेंस था। 19.06.19 को मां मुंडेश्वरी ट्रेंड्स कोयरी बिगहा सिमरा रोड़ से 390 बोरा चावल, वार में रामाशीष प्रजापति के यहां से 75 बोरा चावल एवं शिवगंज बाजार से 1200 बोरा चावल लोड किया। जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जब्त कर लिया था। वहीं ट्रक चालक एवं परिवादी से गाली-गलौज करते हुऐ मारपीट किया। इस दौरान पदाधिकारी ने वाहन और जब्त माल सड़ा देने की धमकी दी। न्यायालय में परिवादी ने अपने उपर लगे आरोप के बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। अभियुक्त ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पद और प्रतिष्ठा का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुऐ ऐसा कांड किया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी सेवक का आमजन के साथ ऐसा कृत्य अशोभनीय है। इस लिए परिवीक्षा का लाभ नहीं दी जा सकती।

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