औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने हसपुरा थाना कांड संख्या 95/19 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन अभियुक्त डिहुरी गांव निवासी सुभाष सिंह व नागेश्वर सिंह को भादंसं की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोनों को पांच-पांच हजार रूपए अर्थ दंड लगाया हैं। अर्थ दंड ना देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की पहली अपराध व वयोवृद्ध के कारण कम सज़ा की मांग की। वहीं लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने क्रुरता एवं जघंन्यता के कारण अधिकतम सज़ा की मांग की जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने सज़ा सुनाई हैं। दोष सिद्ध अभियुक्तों को दंडादेश भुगतने हेतु मंडल कारा भेजा गया। उन्हें नि:शुल्क दंडादेश की एक कोपी मुहैया कराई गई। अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय पर दोनों अभियुक्तों को 18.10.22 को डिहुरी गांव निवासी राजनंदन सिंह के हत्या का दोषी पाया गया था।
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