औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15वें अमित कुमार सिंह ने 28 साल पुरानी डकैती वाद में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक एकमात्र अभियुक्त देवकुंड थाना अंतर्गत दुलार बिगहा निवासी नरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुये बताया कि अभियुक्त 25.11.22 को दोषी ठहराया गया था।
वहीं आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादंसं 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा भादंसं धारा 394 में 10 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होंगी। बताया कि अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में वाद सूचक हसपुरा निवासी काशी नाथ खत्री ने बताया था कि कन्हैया लाल खत्री की दुकान में डकैती के दौरान रात्रि 7:30 बजे डकैतों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद 08.06.94 को कांड दर्ज करवाया गया था।