औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अशोक राज ने हसपुरा थाना कांड संख्या 36/18 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त हसपुरा निवासी राहुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एपीपी वरीय अधिवक्ता कामता प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त दिनांक 23.11.22 को दोषी करार दिया गया था जिसमें आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त राहुल शर्मा को भादंसं धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वहीं 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर चार माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
वहीं भादंसं धारा 498 ए में तीन वर्ष की सज़ा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना ना देने पर दो माह कारावास तथा 27 शास्त्र अधिनियम में सात वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वहीं मामले में दस हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी।
सभी सज़ाए साथ साथ चलेंगी। प्राथमिकी सूचक मुफ्फसिल थाना अंतर्गत बरेब निवासी बबन सिंह ने 12.03.18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि मृतिका रिंकी कुमारी का शादी 2010 में राहुल से की गई थी जबकि शादी के तीन साल बाद ही बच्ची होने पर पैसे की डिमांड एवं मारपीट व प्रताड़ित करता था। इसी क्रम में दिनांक 11.03.18 को अभियुक्त द्वारा पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव से मिले सूचना पर पहुंचे तो आरोप सही पाया। इसके बाद आरोपी दिनांक 14.03.18 से अभिरक्षा में था।