औरंगाबाद। एक दुकान से 40 महंगे मोबाईल फोन एवं लैपटॉप की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई थी जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम 6 वें राहुल किशोर ने रफीगंज थाना कांड संख्या 200/20 में सुनवाई करते हुये कांड के 8 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त कौवाखाप निवासी गौतम कुमार एवं ओम कुमार को भादवी की धारा 411 एवं 414 में दोषी पाते हुये बंधपत्र विखंडित कर 3 साल कारावास की सज़ा सुनाई हैं तथा अन्य 6 अभियुक्त कौवाखाप निवासी विक्रम कुमार, मस्जिद गली निवासी अरमान अली, मदनपुर निवासी रविकांत, राहुल कुमार, विकास कुमार एवं कासमा निवासी उमेश कुमार के विरुद्ध यह आदेश दिया गया हैं कि परिवीक्षा अधिकारी इस आदेश को सुपरविजन में रखकर इनका मासिक रिपोर्ट पेश करें।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक गोपालपुर निवासी सनोज कुमार ने बताया था कि उसका भदवा बाजार में मोबाइल का दुकान हैं। दिनांक 23.08.20 को रात्रि में उनके दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा मोबाइल फोन, लैपटॉप, होम थिएटर, 15 हजार रूपये नगद की चोरी कर ली गई हैं। वाद के आई.ओ भगवान सिंह ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान से कांड के 8 अभियुक्तों का नाम उजागर किया गया, जिसमें अधिकांश अपराध कर्मी विधार्थी थे। वहीं गौतम कुमार एवं ओम कुमार का पूर्व के एक वाद में नाम आया था। वहीं अन्य का अपराधीक इतिहास नहीं पाया गया था।