औरंगाबाद। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने टंडवा थाना कांड संख्या 51/21 में सुनवाई करते हुये एकमात्र काराधिन अभियुक्त टंडवा थाना अंतर्गत काला पहाड़ तेंदुआ निवासी कुंदन कुमार सिंह को भादवी की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी ठहराते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 23.05.22 को निर्धारित किया गया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि पीड़िता अपनी मामा के शादी में भाग लेने टंडवा आई थी घटना के दिन वह एक बकरी के बच्चें से खेल रही थी। तभी अभियुक्त टीवी देखाने के बहाने उसे अपने घर गया और डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। साथ ही उसने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं बताने की धमकी। कहा यदि तुुमने इस बारें में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता मामा की शादी के बाद अपने घर गई तो उसका अचानक तबीयत ख़राब हो गया। जांच में डॉक्टर गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को दी। इस घटना के बाद दिनांक 08.07.21 को पीड़िता की माता ने टंडवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिजनों ने पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात कराकर दोषी को दंड दिलाने का निर्णय लिया था जिसमें दिनांक 31.08.21 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। हालांकि घटना के बाद से आरोपी जेल में बंद हैं।
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