औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे छह विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 5/19 में टंडवा थाना अंतर्गत भंडारी गांव निवासी काराधिन बंदी कृष्णा पासवान को धारा 376 में दोषी करार दिया गया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 21.01.22 को निर्धारित किया गया है। वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ 24.02.19 को प्राथमिकी दर्ज़ किया गया था जिसमें कहा गया था कि पीड़िता शौच के लिए शाम में खेत गई थी। वहीं अभियुक्त भी उस वक्त आकर खेत में उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था और किसी से घटना के बारे में न बताने की धमकी दिया था। वहीं बताने पर जान से मारने की घमकी भी दी थी। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाना जाकर बंदी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करायी थी।
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