
औरंगाबाद। नाबालिग लड़की के पिता की परीचीत बताकर अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। इसी सिलसिले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने 2021 के न्यायालय के आखिरी दिन नवीनगर थाना कांड संख्या 97/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए धारा 354 बी एवं 8 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त जनकपुर पोखरा निवासी विजय चंदवंशी को तीन साल की सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना लगाया हैं। वहीं जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी तथा 506 धारा में पांच सौ जुर्माना लगाया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त हाईकोर्ट पटना से जमानत पर था। 23.12.21 को दोषी करार देकर बंध पत्र बिखंडित कर जेल भेज दिया गया था आज सज़ा सुनाई गई है। मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप है कि नाबालिक पीड़िता को उसने 10.04.19 को उसके पिता का परिचित बताकर पीड़िता से बाल्टी में पानी मांगा। इसके बाद पिछेे पिछे उसके घर में घुसकर पीड़िता को एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने की प्रयास की थी लेकिन पीड़िता को शोर मचाने पर उसकी मां के सहयोग से आरोपी घटना स्थल पर ही पकड़ा गया। इसके बाद पीड़िता की मां ने नबीनगर थाना में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के वक्त अभियुक्त ने पीड़िता को गर्दन काट लेने की धमकी भी दी गई थी।







