
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे छह विवेक कुमार ने बुधवार को गोह थाना कांड संख्या 241/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भगवानपुर गांव निवासी अभियुक्त काराधिन बंदी मुकेश पासवान को धारा 376 में दस साल सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 366 में पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना, न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। काराधिन अभियुक्त को 04.01.22 को निर्णय के दिन दोषी ठहराते हुए बुधवार को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि निर्धारित किया गया था। वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 02.11.18 को अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि पीड़िता अपने सहेलियों के साथ परिक्षा देने बाजार वर्मा गई थी। शाम तक घर वापस नहीं आई थी। मामले में सहेलियों से पूछताछ एवं खोजबीन में पता चला की अपहरण एवं गलत नियत से अभियुक्त द्वारा अन्य राज्य ले जाया गया है। इसके बाद 02.11.18 को मामले में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं थाना की पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद कर परिजनों को ख़बर की थी। पीड़िता का ब्यान अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर एवं मेडिकल औरंगाबाद में कराई गई थी।