औरंगाबाद। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के मद्देंजर ज़िला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन स्थानीय थाना में दिनांक 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच किसी दिन संबंधित थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में कराना सुनिश्चित करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएंगी।
Related Articles
Check Also
Close
-
पूर्व राज्यपाल ने की प्रेसवार्ता, सरकार पर लगाये मनमानी के आरोपNovember 13, 2021
-
शिक्षक विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजनMarch 5, 2022
-
चुनाव कराने जा रहे दो मतदान कर्मी घायलNovember 27, 2021