मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संपूर्णानंद तिवारी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत कुल 93 पारा विधिक स्वयं सेवकों का सेवा अवधि विस्तार 19.08.2024 तक किया गया है। उक्त के आलोक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उन्हें कार्य एवं दायित्व की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही बताया कि आप प्रथम पंक्ति के विधिक सहायक है और आपकी पहुंच ग्रामीण स्तर तक है, जिसके कारण आपके उपर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कई कार्यों की सफलता की जिम्मेवारी आप पर है। आपके माध्यम से ही लोगों के घर तक सुलभ न्याय के साथ-साथ निशुल्क विधिक सहायता पहुंचाई जा सकती है। आप अगर सही एवं ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगें तो निःसंदेह लोगों को ज्यादा-से ज्यादा लाभ मिलेगा एवं लोगों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रति विश्वास सुदृढ़ होगा। इसके लिए आप सभी को अपने-अपने क्षेत्र में लोगों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना होगा एवं लोगों का विश्वास प्राप्त करना होगा ताकि लोग आप पर अपनत्व का विश्वास कर अपनी समस्याओं से आपको करायेगें।
सचिव के द्वारा प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित सभी अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों से कहा गया कि जागरूकता एवं लोगो को न्याय तक पहुंच बनाने में आज के दौर में कई सोसल मीडिया तथा अन्य माध्यम महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी इसके योगदान को देखते हुए समस्त महत्वपूर्ण सोसल मीडिया साईट यथा ट्वीटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू-टयूब इत्यादि पर उपलब्ध है लोगों को आप इन माध्यमों से भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुुंच बनाने में योगदान दे सकते हैं। इसके साथ-साथ सचिव के द्वारा उपस्थित सभी अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों को उनके पूर्व के कार्यो पर संतोष जाहिर करते हुए कहा गया कि आगे भी पूर्व से बढकर कार्य करना होगा और आने वाले दिनों में आपके कार्यो को कई स्तरों पर बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है जिससे आप सभी की जिम्मेवारी और बढ़ेगी।
सचिव के द्वारा अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों से कहा कि आगामी 09 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता का एक महत्वपूर्ण कड़ी आप भी हैं आप अगर चाहें तो आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत पुनः रिकाॅर्ड निष्पादन में सफल रहेगा। इसके लिए आप सभी अपने-अपने क्षेत्र में लोगो का राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करें एवं लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सुलहनीय वादों के निष्पादन हेतु जरूरी जानकारी उपलब्ध करायें और अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय तक सम्पर्क स्थापित कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें ताकि लोगों को उनके वादों को सुलभ रूप में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके एवं लोगो को त्वरित लाभ दिलाते हुए न्याय प्राप्त हो सके।