औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 165/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त केराप गांव निवासी आंनद कुमार को भादंसं धारा 354 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा एवं तीन हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग के मां ने दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि माता पिता की अनुपस्थिति में अभियुक्त घर में गलत नीयत से घुसकर हमारी लड़की से छेड़छाड़ करते हुए एक कमरे में ले जाने लगा, जब लड़की ने शोर मचाया।
उसी वक्त बेटा एवं भतीजा के आते देख अभियुक्त भाग निकला। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 09 साल पहले दिनांक 27.08.13 को दर्ज कराई गई थी। संक्षान दिनांक 06.03.14 को लिया गया। वहीं आरोप गठन दिनांक 27.08.14 को हुआ था।
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