औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 25/21 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त देवकुंड थाना अंतर्गत बनतारा गांव निवासी फरीद खान को भादंसं धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 में 20 साल की सजा एवं 10 हजार जुर्माना लगाया है।
जुर्माना ना देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई में अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, अभियुक्त को अधिकतम सज़ा की मांग की है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता ने अभियुक्त को उम्रदराज एवं प्रथम अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की थी।
अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त को दिनांक 17.11.22 को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की से कई माह दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर हत्या कर देने की धमकी देता था जिसमें पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी होने पर न्याय के लिए थाना की शरण ली और न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ वाद के पक्ष में गवाही दी।