क्राइम

दहेज़ हत्या के चार अभियुक्तों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सज़ा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। चार दहेज़ लोभियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। मृतका आरती कुमारी के ससुराल वालों द्वारा उसके मायके वालों से एक लाख रुपये नगद और सोने की चैन का दबाव बनाया जा रहा था। लेकीन पूर्ति नहीं किये जाने पर मां व बच्ची दोनों को हत्या कर दिया गया था जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज मनोज कुमार तिवारी ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 140/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए मृतका के पति बहेरा निवासी राजेश कुमार, ससुर दुधेश्वर मेहता, सास धनपति देवी एवं देवर दिनेश मेहता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया हैं। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि निर्णय पर 15.02.22 को नामजद चारों अभियुक्तों को धारा 304 बी/34 में दोषी करार दिया गया था। मृतिका का पति पहले से ही जेल में बंद हैं। अन्य तीनो अभियुक्तों को 15.02.22 को दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।

प्राथमिकी 27.09.19 को मृतका के भाई खुदवा निवासी अमरेश कुमार मदुआ ने कुटुंबा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा कि शादी के 2 वर्ष 6 माह हुए थे। इस दौरान बहन की 1 वर्ष 6 माह की एक बच्ची भी हैं। जबकि एक लाख रुपए एवं सोने के चैन की मांग बार-बार हमसे की जा रही थी। जबकि हम देने में असमर्थ थे। इसी क्रम में 26.09.19 को बहनोई राजेश कुमार ने फ़ोन पर धमकीं देते हुये कहा कि मांग पुरी करों अन्यथा अपकी बहन को जान से मार देंगे।

इसके बाद रात में खबर आई की आपकी बहन सिरियस है। तत्पश्चात सूचक अपनी पत्नी के साथ बहन के घर पहुंचा तो देखा की घर के आंगन में बहन और उसकी बच्ची मृत पड़ी हुई हैं। इसके बाद यह मामला समझते देर नहीं लगी की ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। तत्पश्चात घटना की सूचना पुलिस को दी गई। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।

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