मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। शराब के तस्करी मामले में दोषी करार अभियुक्त को करीब साढ़े तीन साल बाद मामले में 10 साल की सजा और पांच लाख जुर्माना लगाया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त रफीगंज थाना क्षेत्र के काजीचक गांव निवासी मिस्टर मियां हैं।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट – वन धनंजय कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम में सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि शराब तस्कर को 8583 लीटर शराब रखने तथा तस्करी मामले में सज़ा सुनाई गई हैं। अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास की सजा और पांच लाख जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त कराए की मकान से शराब की तस्करी करते हुये 10.07.19 को पु.अ.नि नरेंद्र कुमार ने गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के निर्णय पर सुनवाई से पूर्व अभियुक्त 24.02.23 को फरार हो गया था जिसे पु.अ.नि नरेंद्र कुमार ने जेल रोड से पकड़ कर न्यायालय लाया गया था। इसके बाद उसे न्यायालय ने दोषी मानते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था।