मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। हत्या के 23 साल बाद चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्तों में दाउदनगर थाना क्षेत्र के करमाही गांव निवासी नरेश पासवान, दिनेश पासवान, सम्परीया देवी एवं सरस्वती देवी हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए चोरों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हत्या मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि चोरों अभियुक्तों को चार दिन पहले निर्णय पर दोषी ठहराया गया था। इसके बाद जेल भेज दिए गए थे।
अधिवक्ता ने बताया कि हत्या के मामले में दाउदनगर थाना क्षेत्र के पिलछी गांव निवासी मृतक राधा किशन के भतिजा रितेश कुमार ने हत्यारोपियों के खिलाफ 09.08.2000 को मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि उसके चाचा करमाही गांव में अपने रिश्तेदार के घर आया-जाया करते थे। लेकिन उस दिन अभियुक्तों ने चोर – चोर का शोर मचा कर उन्हें लाठी डंडे व धारदार औजार से मारपीट कर घायल कर दिया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अधिवक्ता ने बताया कि सभी हत्यारोपियों को 23 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मृतक के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया।