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माता-पिता की हत्यारोपी पुत्र दोषी करार, 28 नवंबर को सुनाई जाएंगी सज़ा 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 108/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त बड़का बिगहा के मखमूलपुर टोला निवासी अरूण कुमार सिंह को माता-पिता की हत्या का दोषी ठहराया है।

लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त दिनांक 26.07.16 से जेल में बंद हैं। जघंन्य अपराध के कारण न्यायालय द्वारा आज तक जमानत नहीं दी गई हैं। अभियुक्त को सज़ा के बिंदु पर दिनांक 28.11.22 को सज़ा सुनाई जाएगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अभियुक्त के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने घटना को लेकर बताया कि दिनांक 30.06.16 को पिता राधे श्याम सिंह को छोटा भाई अरूण कुमार सिंह पेंशन की रूपयों के लिए मारपीट करने लगा जिसके बीच बचाव में पहुंची माता कोशल्या देवी पर भी उसने हमला कर दिया जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

इसके बाद वह घटना स्थल से भाग निकला। वहीं माता-पिता को अनुमंडल अस्पताल दाउदनगर में भर्ती करवाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। जहां इलाज़ के दौरान दिनांक 18.06.16 को उनकी मौत हो गई थी।

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इसके बाद आरोप पत्र अभियुक्त के खिलाफ भादंसं धारा 302 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही के आधार पर आज अभियुक्त को माता-पिता के हत्या का दोषी माना है उसे दिनांक 28.11.22 को सज़ा सुनाई जाएगी।

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