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मृत महिला के पति को मिला 7.5 लाख का मुआवजा  

औरंगाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा रिसियप थाना काण्ड संख्या 89/19 के मृतिका कांति देवी की पति सुरेंद्र चैहान को सात लाख पच्चास हजार रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया। सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.08.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 4/20 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।

घटना को लेकर बताया जाता हैं कि अंबा थाना अंतर्गत सिमरी गांव निवासी सुरेंद्र चैहान की पत्नी कांति देवी को एक अनियंत्रित ऑटो दिनांक 27.09.2019 को उनके गांव स्थित घर से पंजाब नेशनल बैंक रिसिअप जाने के लिए निकली तभी उन्हें रौंद दिया जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गयी। इसके बाद उनकी घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जाए जिससे की बच्चों को भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों की निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीड़िता को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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