औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के पॉक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने ओबरा थाना कांड संख्या 196/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त अस्थाई पता आजाद मुहल्ला एवं स्थाई पता रोहतास ज़िले के नासरीगंज थाना अंतर्गत इंगलिश धनाव निवासी रीजू खां को पॉक्सो एक्ट की धारा चार एवं भादंसं धारा 376 में दस साल सश्रम कारावास सुनाया गया है तथा पांच हजार जुर्माना लगाया गया है।
वहीं जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को दिनांक 23.09.22 को दोषी करार दिया गया था। मामले की प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के पिता ने दिनांक ने 28.07.20 को दर्ज कराई थी जिसमें छेड़खानी व दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।