मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के उत्पाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार झा ने सोमवार को उत्पाद वाद 1207/18 में बेला निवासी राहुल कुमार को दोषी करार देते हुये, बन्ध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 03.02.22 निर्धारित किया गया हैं। वाद के बहस तक स्पेशल पीपी रहे अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि इस वाद में नौ गवाहों ने गवाही दी है। इस वाद की प्राथमिकी 28.12.18 को दर्ज़ की गई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दो स्पेशल उत्पाद कोर्ट बनने से सुनवाई में तेज़ी आई है।