औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 12वें धनंजय कुमार मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 23/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीन हत्यारोपी बैरिया गांव निवासी राजेन्द्र पासवान, लाल मोहन पासवान एवं रविन्द्र पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा व 25 हज़ार रूपये जुर्माना लगाया हैं।
वहीं जुर्माना ना जमा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। वहीं भादंसं की धारा 120 बी में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होंगी। वहीं इसके अलावा भादंसं की धारा 147 में एक वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सज़ाए साथ-साथ चलेंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दिनांक 21.10.22 को एक अन्य दोषी करार अभियुक्त ललन पासवान इनके साथ बंदी थे जिन्हें आज सज़ा सुनाई जाने वाली थी लेकिन उनकी मृत्यु दिनांक 27.10.22 को हो गई थी। इस दौरान सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि घटना को लेकर 12.03.20 को मृतक शोलेन्द्र कुमार चन्दवंशी के पुत्र विवेक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें षडयंत्र के तहत इन हत्यारोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था।