औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे वन पंकज मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 394/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त उपहारा थाना क्षेत्र के तैयाप गांव निवासी शंभू कुमार को अपहरण एवं बलत्कार का दोषी पाते हुए सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की गई।
अपर लोक अभियोजक रामनरेश प्रसाद एवं सूचक की और से अधिवक्ता चन्देश्वर पासवान ने बताया कि भादंसं धारा 376 में 10 साल की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है जिसमें धारा 366 में 10 साल की सजा तथा 50 हजार जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं कुल रकम की आधी रकम पीड़िता को दिया जाएगा।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ 26.10.20 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें बताया गया कि आरोपी लड़की को ट्युशन पढ़ाता था तथा वह शादीशुदा था जिसकी पिछले कुछ दिनों से हमारी लड़की पर उसका गलत नियत था। इसी क्रम में 25.10.20 को सुबह से घर से बाद ले गया था। इसके बाद छानबीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।