क्राइम

छेड़खानी के आरोपित को तीन साल की सजा

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने हसपुरा थाना कांड संख्या 27/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त चांदी गांव निवासी रवि कुमार को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को आज छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए भादंसं धारा 354ए एवं 12 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा व तीन हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता ने दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि अपनी सहेली के साथ शौच कर लौट रही थी जिसमें आरोपी ने रास्ते में उसका हाथ पकड़ कर झाड़ी की ओर ले जाने लगा तभी उसने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद आसपास के लोग दौड़ पड़े। जहां लोगों को अपनी ओर आते देख आरोपी भाग खड़ा हुआ। आरोपी को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेजने का आदेश दिया गया है।

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