औरंगाबाद। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पांच अभियुक्तों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 12/15 में सुनवाई करते हुए दोषी ठहराया हैं और जुर्माना लगाया गया हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त रमेश साव, राजेश साव, रामाधार साव, कईल कुमार एवं विश्वरंजन कुमार को भादंसं की धारा 354 व आठ पॉक्सों एक्ट में तीन वर्ष की सजा व तीन हजार जुर्माना लगाया हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि दिनांक 07.05.15 को जब वह आंगन में सोई हुई थी तभी इन अभियुक्तों ने उसके घर में घुसकर जबरन छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके बाद किसी तरह शोर मचाना जिसमें आसपास के लोग पहुंचे तब तक ये सभी मौके से फरार हो गए। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें सात साल बाद आज सज़ा सुनाई गई।
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