औरंगाबाद। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक लड़की ने कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई है जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने पोक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के वाद में पीड़िता के गवाही में अपने पूर्व के बयान से पलट जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी औरंगाबाद कोर्ट में पीड़िता के प्राथमिकी की छायाप्रति, पुलिस में दिये बयान की छायाप्रति, मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिये बयान छायाप्रति अपने कोर्ट से भेजा हैं। ताकि पीड़िता पर झुठा साक्ष्य का मुकदमा दर्ज कराई जा सके।
इस संबध में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पीड़िता के बयान से पलट जाने पर दिनांक 28.02.22 को अभियुक्त नगर औरंगाबाद के शिवम कुमार व अमीत कुमार को दोषमुक्त कर दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने महिला थाना में दिनांक 01.04.21 को इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जन्मदिन पार्टी के नाम पर दुष्कर्म करने व मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगाई थी जिसमें प्राथमिकी 161 के बयान व 164 के बयान में घटना के पुष्टी की गई थी। वहीं गवाही में मुकरने पर पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी का प्रावधान है।