क्राइम

चार हत्यारोपी दोषी करार, चार नवंबर को सुनाई जाएंगी सज़ा 

औरंगाबाद। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के चार आरोपियों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 12वें धनंजय मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 23/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दोषी ठहराया है। इसके बाद बंधपत्र विखंडित कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 04.11.22 निर्धारित किया गया है। सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि मामले में प्राथमिकी बैरीया गांव निवासी विवेक कुमार ने दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि होली के दिन दिनांक 10.03.20 को गांव के ही पासवान टोली में मामूली वाद-विवाद में धक्का-मुक्की हुई थी जिसमें परिजनों ने समझौता कराया था।

लेकिन समझौता के दुसरे दिन ही अभियुक्तों ने अपराधिक योजना बनाई और दिनांक 12.03.20 को जब मेरे पिता शैलेन्द्र कुमार चंद्रवंशी पास के ही बैरीया बाजार गये थे तभी दर्जनों की संख्या में अभियुक्तों ने उनपर लाठी- डंडे से हमला कर दिया।

इस दौरान अभियुक्त राजेन्द्र पासवान ने लाठी से मेरे पिता के सिर पर ताबड़तोड़ हमला किया जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इसके बाद अभियुक्त राजेंद्र पासवान घटना के दिन से ही आज तक जेल में बंद हैं। जबकि आज राजेंद्र पासवान, लाल मोहन पासवान, रविन्द्र पासवान एवं ललन पासवान को दोषी ठहराया गया है। इन सभी को चार नवंबर को सज़ा सुनाई जाएंगी।

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