मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 12 साल पुराने मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने टंडवा थाना कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त वाहन चालक मो. जफर को दो अलग- अलग धाराओं में दोषी पाया गया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवीक्षा एक्ट का लाभ देते हुए डांट – फटकार कर, भविष्य में ऐसी कोई लपरवाही से वाहन न चलाने के आश्वासन पर दोषी करार अभियुक्त को छोड़ दिया गया है।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामश्रय सिंह ने बताया कि उनके पिता घूरन सिंह 27.11.11 को शौच के लिए जा रहे थे तभी लापरवाही और तेजी से आ रही एक हाईवा ने नबीनगर अंतर्गत काड़ी के समीप उनके पिता को धक्का मार दिया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी।