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सात वर्षो से अपील कर्ता के मृत्यु प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर न्यायालय से थानाध्यक्ष को किया शॉकोज

औरंगाबाद। एक दशक पुराने मामले में अपील कर्ता देव गोदाम निवासी नेपाली डोम की मौत के बाद उनके अधिवक्ता ने वाद समाप्ति का आवेदन 2015 में ही न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय ने देव थानाध्यक्ष को मृत्यु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को आदेश दिया था। इसके बाद 18.09.15 से अब तक मामले में 57 तिथियां सुनवाई की बीत गई लेकिन आज तक मृत्यु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण वाद लंबित है।

ऐसे में आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15वें अमित कुमार सिंह ने अपराधिक अपील वाद संख्या -54/13 में सुनवाई करते हुए देव थानाध्यक्ष को शॉकोज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह मामला एक दशक पुरानी है जिसमें अब तक मृत्यु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं न्यायालय ने इसे आदेश का अवमानना मानते हुए 30.01.23 को शॉकोज का जवाब देने का आदेश दिया है।

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