औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने नबीनगर थाना कांड संख्या 150/12 में सुनवाई करते हुये दो किशोर को भादवी की धारा 364 ए /34 में दोषी करार देते हुये प्लेस ऑफ सेफ्टी भेज दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दिनांक 28.05.22 को सज़ा सुनाई जाएंगी। दोनों किशोर पर आरोप हैं कि दिनांक 10.10.12 को फिरोती के लिए एक नाबालिग को नबीनगर में अपहरण किया था। इसके बाद मामले में पुलिस की सूझ बूझ से नाबालिग लड़के को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करवाने में सफलता मिली थी। वहीं इस घटना के 10 वर्ष बाद दिनांक 28.05.22 को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद इस मामले में फैसला सुनाएगी।
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