औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 97/09 एसटीआर 67 /10 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 06 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं। वहीं धारा 302 में 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया हैं तथा धारा 323 में 03 माह की अतिरिक्त सज़ा और 01 हज़ार जुर्माना लगाया हैं। एपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों को मुफस्सिल थाना अंतर्गत धंधवा बिगहा निवासी अर्जुन राम की हत्या के आरोप में दिनांक 21.05.22 को दोषी करार दिया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक धंधवा बिगहा निवासी मृतक के भाई सुदर्शन राम ने प्राथमिकी में बताया था कि जमीन में दावा खोदने की विवाद को लेकर दिनांक 28.05.09 को अभियुक्त संपत राम, अजय राम, संजय राम, यदु राम, जगमोहन राम एवं बिपत राम ने लाठी डंडे अर्जुन राम को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं घटना के बाद ये सभी फरार हो गये थे। इसके बाद घायल अर्जुन राम को डेहरी ऑन सोन में इलाज़ के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने भाग लिया। इस फ़ैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कहीं। वहीं वाद में मृतक के परिजनों ने फैसला पर संतोष व्यक्त किया।
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