औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 6 सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सुनवाई करते हुये एकमात्र काराधिन अभियुक्त देवकुंड निवासी रिपु कुमार को भादवी की धारा 354 बी और 8 पॉक्सों एक्ट में दोषी करार दिया हैं और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 28.05.22 निश्चित किया हैं। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप हैं कि दिनांक 18.12.19 को उसने एक नाबालिग लड़की को गलत नियत से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्ची रोने लगी तो वह उसे छोड़ मौके से फरार हो गया। इसके बाद आस-पास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद इस घटना में बच्ची के बड़े भाई ने आरोपी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। यह जानकारी अधिवक्ता सतिश कुमार स्नेही ने दी है।
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