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अधिक कीमत पर खाद बेचने से गिरी गाज, लाइसेंस रद्द , प्रतिष्ठान सील

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद: जिला कृषि पदाधिकरी संदीप राज ने अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचते पकड़े गए प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति रद्द कर प्रतिष्ठान सील कर दिया. यह कार्रवाई देव प्रखंड क्षेत्र के बालूगंज स्थित विष्णु खाद भंडार के विरुद्ध की गई है. दरअसल , मंगलवार को जिला कृषि पदाधिकरी को सूचना मिली कि उस उर्वरक प्रतिष्ठान के द्वारा निर्धारित रेट से अधिक पर ऊर्वरक का बिक्री की जा रही है जिसके आलोक में छापेमारी के फलस्वरूप मामला सत्य पाया गया। इसके बाद उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द कर प्रतिष्ठान सील कर दिया गया है. जिला कृषि पदाधिकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को उचित दर पर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी व ब्लैक मार्केटिंग पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएंगी. प्रत्येक विक्रेता को क्रय-विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखना होगा. मूल्य सूची एवं उपलब्ध स्टॉक की जानकारी दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। किसानों की किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के दौरान अन्य भी पदाधिकारी मौजूद रहे।

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