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तीन दिवसीय लगेगा मोबाइल लोक अदालत, ऋण वाद का करवाए निपटारा, जल्द जारी होगी विस्तृत कार्य योजना 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। मगध ग्रामीण बैंक के पदाधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने अपने प्रकोष्ठ में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के उपरांत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार दिनांक 24.5.2023 से 26.5.2023 तक लगने वाली मोबाइल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने हेतु था।

बैठक में मोबाइल लोक अदालत को लेकर विभिन्न दिशा – निर्देशों को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के पदाधिकारियों को दिया गया। जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि जो व्यक्ति लोक अदालत में अपने ऋण वाद का निस्तारण नहीं करा सके हैं वे अपने पंचायत क्षेत्र, अथवा प्रखंड में लगने वाली मोबाइल लोक अदालत में अपने ऋण वाद निस्तारण समझौता के अनुसार करा सकते हैं।

मोबाइल लोक अदालत में वादों के निस्तारण का वही महत्व है जो लोक अदालत में किसी वाद के निस्तारण का रहता है। अतः अधिक से अधिक लोग अपने क्षेत्र में लगने वाले इस मोबाइल लोक अदालत का लाभ उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं स्थान को निर्धारित करेगा। ताकि लोग अपने ऋण वाद को अपने घर और दरवाजे के नजदीक ही समाप्त कर पाएंगे।

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