
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 33 साल बाद जमीनी विवाद में तीन हत्यारोपियों को अजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा प्राप्त वयोवृद्ध अभियुक्त देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी अभियुक्त महेंद्र सिंह, सरयु सिंह एवं छोटन सिंह हैं। इन तीनों को नौ मई को दोषी करार दिया गया था। कांड के तीन अन्य अभियुक्तों की मौत हो चुकी हैं। जबकि एक विधि विरुद्ध किशोर घोषित किया गया था। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने देव थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीन वयोवृद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि तीन वयोवृद्ध अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है। इसके अलावे सिर्फ अभियुक्त छोटन सिंह को सात साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के सूचक पड़रिया गांव निवासी नरेन्द्र सिंह ने 02.07.90 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि अपने खेत की जुताई कर रहे थे तभी बिंदेश्वरी सिंह एवं लाल बहादुर सिंह को अभियुक्तों ने जमीनी विवाद के कारण धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से ज़ख़्मी कर दिया था। इसके बाद शोर सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों द्वारा इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही विंदेश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस वाद में कुल सात अभियुक्त बने थे जिनमें एक अभियुक्त किशोर घोषित कर दिया गया था जबकि अन्य तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी हैं।