मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दूसरी बार शराब सेवन मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई गई है। सजा प्राप्त अभियुक्त रिसियप थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव निवासी अजय सिंह हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अन्नय स्पेशल उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने रिसियप थाने की एक कांड में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत संबधित धाराओं में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है।
विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि अभियुक्त रिसियप थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव का रहने वाला है जिसे एक साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त को पहली बार शराब सेवन में 08.12.22 को गिरफ्तार किया गया था तो न्यायालय में अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया गया था। वहीं दूसरी बार 22.12.22 को शराब सेवन में थाना क्षेत्र के अमौना भुईयां बिगहा से गिरफ्तार किया गया था।
सहायक अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शराब सेवन मामले में अभियुक्त को पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे स्वास्थ्य जांच में शराब पीने की पुष्टि गई थी। इधर मामले में पुलिस ने चार जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।