मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । आगजनी के दोषी करार एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई गई है. सज़ा प्राप्त अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विश्रामपुर टोले गढवट गांव निवासी विनोद राम हैं. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम चार राजेश सिंह ने मुफस्सिल थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया तथा सज़ा सुनाई गई। सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त आगजनी मामले में दोषी करार देते हुए, दो साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विश्रामपुर टोले गढवट जगनरायण राम ने अभियुक्त के विरूद्ध 15.01.08 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि कि 12.01.08 को अभियुक्त अन्य साथियों शंभू राम एवं श्याम नारायण राम के साथ रात में गाली – गलौज करते हुए जबरदस्ती दरवाजा खोलने पर जोर दिया. दरवाजा न खोलने पर घटना को अंजाम दिया जिसमें खलिहान में रखे 200 धान की बोझा जलकर खाक हो गया. मामले में अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
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