
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । तालाब से मछली पकड़ते वक्त अवैध हथियार के साथ धाराएं अभियुक्त को आर्म्स एक्ट मामले में एक साल की सज़ा सुनाई गई है तथा जुर्माना लगाया गया है. सज़ा प्राप्त अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र मेघराज बिगहा निवासी गोपाल चौधरी है. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम कोर्ट चार राजेश सिंह ने मुफस्सिल थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है. सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त को शास्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. दो अलग – अलग धाराओं में सुनाई गई सजाएं साथ – साथ चलेंगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी की गई. जहां अभियुक्त मछली मार रहा था. पुलिस को देख वह भागने लगा जिसे खदेड़ कर धर दबोचा गया. इस दौरान अभियुक्त के पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया था. यह कार्रवाई पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार के द्वारा 06.07.12 को की गई थी।