औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने मोटर दुर्घटना वाद 40/16 की सुनवाई करते हुए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह आदेश दिया की आवेदिका कुटुंबा थाना क्षेत्र के किशुनपुर टोला, चन्देल बिगहा निवासी मीना देवी एवं उसके परिजनों को चार लाख की मुआवजा राशि दिया जाएं। वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 29.05.16 को हरिहरगंज जगन बिगहा के समीप दस वर्षीय लड़की प्रियांश कुमारी की ट्रक गाड़ी संख्या सी जीओ 7 ए एक्स 4436 से धक्का लगने से उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। वह पांचवीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं घटना की प्राथमिकी कुटुंबा थाना 59/16 दर्ज कराई गई थी। आवेदिका के तरफ से अधिवक्ता रामदुलार मिश्र ने भाग लिया। दस्तावेजों में प्राथमिकी, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, अर्तपरीक्षण गाड़ी मालिक का ओनर बुक, परमिट, इन्श्योरेन्स की छायाप्रति संलग्न थी।