औरंगाबाद। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुये एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रिपु उर्फ विपिन कुमार को पॉक्सों की धारा 8 में चार साल की सज़ा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है, वहीं जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होंगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को दिनांक 25.05.22 को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस घटना में प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था। वहीं दिनांक 19.12.19 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जबकि दिनांक 26.06.20 से जमानत पर था। लेकिन जमानत के शर्तो के उल्लंघन पर न्यायालय ने दिनांक 28.04.22 को प्रोसेस 82 का आदेश के बाद अभियुक्त ने दिनांक 06.05.22 को आत्मसमर्पण किया था।
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