मगध हेडलाइंस: सदर (औरंगाबाद)। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 05/09 में सोमवार को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त आंनद कुमार सिंह, रामनाथ मेहता, संतोष मालाकार, मिथलेश चन्द्रवंशी, ललीता देवी को धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई हैं तथा 20 हजार रूपया जुर्माना लगाया हैं, जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। साथ ही धारा 201/34 में तीन साल की सज़ा और दस हजार जुर्माना लगाया हैं। वहीं न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होंगी। सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इन धाराओं में इन पांचों को 27.01.22 को दोषी करार दिया गया था। सरकार की तरफ एपीपी अनिल कुमार 2 ने भाग लिया।
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