क्राइम

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, पांच हज़ार रुपए लगाया गया जुर्माना

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे छह सह पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई हैं। यह मामला महिला थाना कांड संख्या 5/19 की है। जहां सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधिन बंदी अभियुक्त टंडवा थाना क्षेत्र के भंडारी गांव निवासी कृष्णा पासवान को धारा 376 में दस साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना लगाया गया हैं, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 12.01.22 को दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। इस वाद में कांड दैनिकी 26.02.19 को एवं आरोप पत्र 10.05.19 को न्यायालय में समर्पित किया गया था। पीड़िता ने 26.02.19 को अभियुक्त पर आरोप लगाई थी की वह शाम के वक्त शौच के लिए खेत में गई थी। उस वक्त अभियुक्त भी घात लगाए खेत में बैठा हुआ था जो जबरन पकड़ कर हमारे साथ दुष्कर्म किया। वहीं विरोध करने पर मारपीट एवं जान से मारने की घमकी दिया था। जबकि उस वक्त हमारी मां बड़ी बहन को परिक्षा दिलाने शहर गई थीं। इस बात की सूचना फोन पर मां को दी। इसके बाद महिला थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है। उसने बताया कि विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अभियुक्त जेल से ही मामले में हाजीर हुआ।

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